CITYSAMCHARDIGITAL
सरकारी गनर प्राप्त संतोष चतुर्वेदी को चेक बाउंस मामलों में एक वर्ष का कारावास, ₹1.36 करोड़ अर्थदंड। शनिवार शाम को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सुनील कुमार सिंह पंचम की अदालत ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज पाँच अलग अलग मामलों में महुली थाना क्षेत्र के ग्राम भिटहा निवासी संतोष चतुर्वेदी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष की कारावास एवं कुल ₹1.36 करोड़ के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार, बालू घाट पर मैनेजर रहते हुए आरोपी ने धनराशि गबन व बालू आपूर्ति के नाम पर अग्रिम राशि ली और भुगतान दबाव में जारी किए गए चेक बाउंस हो गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने संतोष चतुर्वेदी को सजा सुनाई। मामला तब चर्चा में आ गया जब आरोपी की सुरक्षा के लिए सरकारी गनर प्राप्त है। सरकारी गनर प्राप्त आरोपी को सजा मिलने से जनपद में चर्चा तेज है।